पानीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद और 27 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
उप जिला न्यायवादी मुकेश रंगा ने बताया कि मामला बापौली थाना के अंतर्गत का है। एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि वह अपने घर के साथ में ही परचून की दुकान चलाता है। उसकी बेटी नौ जुलाई 2023 को सामान लेकर गांव लौट रही थी। रास्ते में मोहित ने उसकी बेटी का रास्ता रोका और उसके साथ बदतमीजी की। उसकी बेटी खुद को बचाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसने घर आकर आपबीती बताई। उसने आरोपी मोहित के बड़े भाई कीतू को उलाहना दिया। उन्होंने अपने भाई को समझाने की बात कही थी। मोहित दुकान पर आकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था।