खंड विकास और पंचायत कार्यालय में पहुंचकर बीडीपीओ के साथ अनुचित व्यवहार करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी कार्य में सहयोग नहीं करने के मामले में दोषी पाए जाने पर डीसी समीरपाल सरो ने गांव डिकाडला के सरपंच को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही डीसी ने सरपंच को एक हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि करीब एक सप्ताह पहले गांव डिकाडला के सरपंच बलबीर व गांव महावटी के सरपंच पति दलबीर सिंह ने बीडीपीओ पूनम चंदा के कार्यालय में पहुंचकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
वहीं डीसी की ओर से मामले का संज्ञान लिया गया। डीसी समीरपाल सरो की ओर से जारी नोटिस में बताया कि बीडीपीओ पूनम चंदा के कार्यालय में जाकर उससे दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए गांव डिकाडला के सरपंच बलबीर सिंह दोषी है।
बीडीपीओ पूनम चंदा ने बताया कि डीसी ने इसकी नियमित जांच के आदेश देते हुए एडीसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।