पानीपत। अब आपको प्लाट, मकान, दुकान, फैक्टरी या गोदाम आदि की रजिस्ट्री करवाने के लिए जेब और ढीली करनी होगी। सरकार के 10 साल पुराने नोटिफिकेेशन को नगर निगम ने अब लागू किया है। अब एनडीसी ( नो ड्यूज सर्टिफिकेट) के पोर्टल पर हर संपत्ति की श्रेणी के हिसाब से बीते 10 साल का सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज को जोड़ दिया गया है। ये चार्ज घर से कूड़ा उठाने का जोड़ा गया है।
अब 80-100 गज के आवासीय संपत्ति के लिए आपको करीब तीन हजार रुपये का चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 250 गज की है तो ये चार्ज चार गुना तक भी हो सकता है। टैक्स आपकी प्रॉपर्टी के रिकार्ड और श्रेणी के आधार पर निर्भर करेगा।
कई संपत्तियों पर 1.6 लाख रुपये तक फायर टैक्स भी जोड़ा
इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में आवासीय संपत्तियों पर फायर टैक्स भी जोड़ा गया है। कई संपत्तियों पर 1.6 लाख रुपये तक का फायर टैक्स जोड़ दिया गया है। इसके साथ संपत्ति कर समेत डेवलमेंट चार्ज को भी शामिल किया गया है। जो 100 गज की संपत्ति पर 12 से लेकर 30 हजार से भी ज्यादा हो सकता है।
वर्ष 2011 में जारी हुआ था नोटिफिकेशन, अब हुआ लागू
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नोटिफिकेशन वर्ष 2011 में जारी किया था, जिसे अब लागू कर पोर्टल अपडेट किया गया है। इस नोटिफिकेशन के साथ निगम ने सरचार्ज को जोड़ पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। एक साथ 10 साल का चार्ज लिया जा रहा है।
सॉलिड वेस्ट का मासिक चार्ज
आवासीय श्रेणी चार्ज (प्रति माह)
1. बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, स्लम एरिया, बस्ती 5 रुपये
2. 100 वर्ग मीटर संपत्ति और हॉस्टल 20 रुपये
3. 200 वर्ग मीटर संपत्ति और हॉस्टल 40 रुपये
4. 200 से 400 वर्ग मीटर संपत्ति और हॉस्टल 50 रुपये
5. 400 वर्ग मीटर से अधिक संपत्ति और हॉस्टल 100 रुपये
6. 2000 वर्ग फुट के फ्लैट 50 रुपये प्रति फ्लैट
7. 2000 वर्ग फुट से अधिक के फ्लैट 100 रुपये प्रति फ्लैट
नोट: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट शामिल नहीं
व्यावसायिक श्रेणी चार्ज (प्रति माह)
1. 200 वर्ग फुट का कवर्ड एरिया 25 रुपये
2. 200 वर्ग फुट से अधिक कवर्ड एरिया 100 रुपये
3. 50 बेड तक अस्पताल, नर्सिंग होम और संबंधित इमारत 1500 रुपये
4. 50 से लेकर 100 बेड तक के अस्पताल एवं नर्सिंग होम 3000 रुपये
5. 100 से अधिक बेड के अस्पताल 5000 रुपये
6. शॉपिंग मॉल एवं कॉम्प्लेक्स, स्लॉटर हाउस, सिनेमाघर 0.50 रुपये प्रति प्रति वर्ग फुट
7. फैक्टरी और मिलों के प्लॉट एरिया 0.50 रुपये प्रति वर्ग फीट
8. बैंक, ऑडिटॉरियम, गेस्ट हाउस, होटल 500 रुपये (10 कमरों तक)
9. होटल, मैरिज हॉल 4000 रुपये (10 कमरों से अधिक)
10. 500 तक मेंबर वाले क्लब, रेस्टोरेंट 500 रुपये
11. 500 से ज्यादा मेंबर के क्लब, रेस्टारेंट 1000 रुपये
12. पेट्रोल पंप व गैस स्टेशन पर 1000 रुपये
शैक्षणिक संस्थान चार्ज प्रतिमाह
1. केंद्र एवं राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर ऑफिस, कॉम्प्लेक्स, वेलफेयर संस्थाएं 150 रुपये
2. दो एकड़ तक सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 500 रुपये
3. 2 से 5 एकड़ तक सभी शैक्षणिक संस्थान 1000 रुपये
4. 5 एकड़ से अधिक सभी संस्थान 2000 रुपये
ये हैं सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज से मुक्त
सभी प्रकार की धर्मशाला, धार्मिक स्थल और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स को को सॉलिड वेस्ट चार्ज से मुक्त रखा गया है।
ये नियम भी जानें
1. रिपेयरिंग, रेनोवेशन या किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने के काम में मलबा हटाने के लिए 300 रुपये प्रति ट्राली का चार्ज देना होगा
2. जो भी इस यूजर चार्ज को अग्रिम देना चाहेगा, उसके लिए दस प्रतिशत छूट का भी प्रावधान किया गया है
3. इसके अलावा निगम अपने क्षेत्र में यूजर चार्ज लेने के लिए भी अधिकृत रहेगा
4. इस यूजर चार्ज के अंदर आप केवल घरेलू कूड़ा ही दे सकते हो, किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल या अस्पताल आदि कचरा नहीं होना चाहिए ।
अचानक बढ़ा चार्ज तो लोगों को मजबूरी में भरना भी पड़ा-
शुक्रवार को दूर दराज से रजिस्ट्री करवाने आए लोग, जिन्होंने अपनी पेेमेंट के लिए चेक दिया था और रजिस्ट्री के लिए टोकन तक लिया था, के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। लोगों को मजबूरी में सभी टैक्स क्लीयर करने पड़ रहे हैं। इसके बाद पोर्टल पर जब शून्य बकाया दिखाई दे रहा और एनडीसी मिल पा रही। इसके बाद रजिस्टरी हो सकी है।
एकसाथ 10 साल का टैक्स वसूलना गलत
एनडीसी का पोर्टल अपडेट होने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। शुरू में बताया गया कि पोर्टल में गलती से सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज को जोड़ दिया गया है, जिसे ठीक कर दिया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि ये पुराना दस साल का चार्ज है, जिसे एकसाथ वसूला जा रहा है। इसके अलावा पहले आवासीय संपत्ति पर फायर टैक्स नहीं लगता था, पोर्टल पर जीरो दिखाता है, अब यही टैक्स लाखों रुपये दिखाई दे रहा है। एकसाथ दस साल का टैक्स वसूलना गलत है। इसे हटवाने की मांग की जाएगी।
- विकास कुमार एडवोकेट एंड डीडी राइटर
इस सप्ताह हो सकता है बदलाव
इस सप्ताह इस नियम में बदलाव हो सकता है। अब तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन लोगों की काफी शिकायतें आ रही हैं। पूरा सिस्टम मुख्यालय से चल रहा है। सिर्फ ये सूचना है कि हो सकता है, इसमें इस सप्ताह बदलाव कर दिया जाएगा। - शिव कुमार, एडीए, नगर निगम, पानीपत।
एरिया या चार्ज में दिक्कत तो आपत्ति लगाकर कराया जा सकता है सही
नगर निगम ने दस साल पहले 2011 में नोटिफिकेशन निकाला था। जिसे अब पोर्टल से अपडेट किया गया है। निगम ने सारा डाटा अपलोड कर दिया है। अगर किसी के एरिया या चार्ज में कुछ दिक्कत है तो इस पर आपत्ति लगाकर सही कराया जा सकता है।
- जितेंद्र कुमार, डीएमसी, नगर निगम, पानीपत