पानीपत। किला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में 13 साल की किशोरी को शादी की नीयत से ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने ढाई साल चली सुनवाई के बाद मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस केस में पुलिस की ओर से अदालत में 16 गवाह पेश किए गए।
किला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी महिला ने 10 जनवरी 2022 को किला पुलिस थाना में दी शिकायत में बताया था कि वह चार बच्चों की मां है। उसकी दूसरे नंबर की बेटी सात जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसके बाद वह लापता हो गई। उन्होंने अपने स्तर पर अपनी बेटी की काफी तलाश की, लेकिन उसका भेद नहीं लगा। पुलिस ने 10 जनवरी को मामले में गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 22 जनवरी 2022 को किशोरी को नीरज निवासी डाबर कॉलोनी के पास से बरामद कर लिया। किशोरी को जिला नागरिक अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसको नीरज शादी की नीयत से ले गया था। उसके साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने 22 जनवरी को ही नीरज को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने इस मामले में ढाई साल चली सुनवाई में नीरज को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।