अंबाला सिटी। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम शुक्ला ने मंगलवार को दौरा किया। इस दौरान प्लेवे स्कूलों के संचालकों के साथ स्कूल के पंजीकरण और बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा सदन में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक की। आयोग सदस्य श्याम शुक्ला ने कहा कि जो प्राईवेट प्लेवे स्कूल जिले के शहर व गांवों में चल रहे हैं, उनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
उन्होंने बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा और निजी संस्थाओं व एजेंसियों की गतिविधियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की भी बैठक ली। आयोग सदस्य श्याम शुक्ला ने कहा कि अगर किसी विद्यालय में बच्चों के शोषण से जुड़ा कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उस तत्काल कार्रवाई करके जिला बाल कल्याण समिति को सूचित करें।
प्ले वे स्कूल के पंजीकरण में विभाग करेंगे सहयोग : आयोग के सदस्य ने बाल परियोजना अधिकारियों व सुपरवाईजरों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्लेवे स्कूलों का पंजीकरण सभी खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ व जिला बाल संरक्षण ईकाई के सहयोग से करें। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी शर्तें पूरी करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बेवसाइट पर स्कूल के पंजीकरण के लिए आवेदन करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल सरल है, अगर स्कूल ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन करता है तो इस प्रक्रिया का रिजल्ट 30 दिन के अंदर दिखाई देगा। संवाद