पानीपत। नाबालिग लड़की को शादी की नियत से भगाने में मामले में चार साल की सजा काट रहा कैदी अंकित उर्फ आशू कोरोना कॉल में विशेष पैरोल पर जेल से बाहर निकला। वह बार-बार जमानत की अवधि को बढ़वाता रहा, लेकिन समय अवधि समाप्त होने के बावजूद वह पेश नहीं हुआ। दोषी को 10 अक्तूबर 2021 को पेश होना था, लेकिन वह फिर पेश नहीं हुआ। जिला जेल के डीएसपी जोगिंद्र देशवाल ने चांदनीबाग थाना में आशू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जिला जेल के डीएसपी जोगिंद्र देशवाल ने बताया कि एक नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपी आशू को 20 सितंबर 2019 को अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश हरबीर सिंह दहिया की अदालत ने चार साल की सजा सुनाई थी। गत 29 मार्च 2020 को दोषी कोरोना कॉल में स्पेशल पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन वह बार-बार पैरोल की अवधि को बढ़वाता रहा। उसे 10 अक्तूबर 2021 को हाजिर होना था, लेकिन वह नहीं हुआ। इसके बाद दोषी के खिलाफ थाना चांदनीबाग में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। चांदनीबाग थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।