पानीपत। कोर्ट ने उद्घोषणा के बाद भी हाजिर न होने पर चोरी के आरोपी संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ थाना शहर में मुकदमा बीएनएस की धारा 209 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि तहसील कैंप के संजीव को तहसील कैंप थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2023 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही वह अदालत में पेश नहीं हो रहा है। जिस कारण अदालत से 10 अक्तूबर को अदालत से आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा की थी। जिसे तामील करा दिया गया था।
उद्घोषणा होने के बावजूद भी आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। जिस कारण अदालत ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया और उसके खिलाफ थाना शहर में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो