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अब लाइसेंस के लिए ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं होगा अनिवार्य

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इन आदेशों को वापस लिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से पत्राचार किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अब नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी। यहां से ड्राइविंग सर्टिफिकेट लेने के बाद ही इसे आवेदन के साथ लगाना होगा। जिसके बाद जिला प्रशासन ड्राइविंग के लिए टेस्ट लेगा और फिर लाइसेंस बनाया जाएगा।
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मनमर्जी के पैसे ले रहे थे स्कूल संचालक
जब से सरकार ने ड्राइविंग स्कूल वालों को लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग देने के आदेश किए थे तभी से ड्राइविंग स्कूल संचालक लाइसेंस आवेदनकर्ताओं से मनमर्जी की फीस वसूल रहे थे। कोई पांच हजार में कोर्स करवाता था तो कोई 6 हजार में। इसकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब नए आदेशों के आने के बाद ड्राइविंग स्कूल संचालकों की मनमर्जी पर भी अंकुश लग गया है।
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