पानीपत। डाडौला गांव में खेत की मेड़ के विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत ने आरोपी पड़ोसी संदीप को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के डाडौला गांव में 22 अक्तूबर 2020 को महाबीर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि वह तीन भाई हैं, उनके बड़े भाई सुखबीर के खेत संदीप व उसके परिजनों के साथ लगते हैं। उनका खेत की मेड़ पर विवाद हो गया। इस पर संदीप और उसके परिजनों के साथ सुखबीर की कहासुनी हो गई थी। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे थे और बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग कर दिया था। इसी बीच संदीप जान से मारने की धमकी देकर गांव चला गया। वह भी कुछ देर बाद अपने भाई सुखबीर के साथ खेत से गांव आने लगे। वे सतपाल के खेत के पास पहुंचे तो गांव की तरफ से संदीप आया और पिस्तौल से सुखबीर को चार गोली मार दी। इससे सुखबीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता की अदालत में मामले में सुनवाई चली। ट्रायल के दौरान अभियोजन ने 17 लोगों की गवाही कराई। साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट भी साक्ष्य के तौर पर अदालत के सामने पेश की। अदालत ने गवाही और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बुधवार को संदीप को दोषी कर दिया। अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।