समालखा। उपायुक्त ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर मनाना गांव की महिला सरपंच रेखा देवी को पंचायती पाइप, केबल स्टार्टर, नलकूप की मोटर समेत अन्य सामान खुर्द-बुर्द करने के आरोप में मुक्त कर दिया है। उनकी शिकायत को दफ्तर दाखिल कर दिया है। वहीं डीडीपीओ राजेश कुमार ने तत्कालीन ग्राम सचिव को नोटिस जारी किया है।
दो जुलाई को उपायुक्त के निर्देश पर डीडीपीओ ने गांव में जाकर आरोपोंं की जांच की थी। शिकायतकर्ता के साथ सरपंच प्रतिनिधि का पक्ष सुनने के बाद पंचायत भवन में ग्रामीणों से बात की। ग्राम सचिव से भी आरोपों के बारे में पूछताछ की। स्टाॅक रजिस्टर की जांच की। इसके साथ मौके पर जाकर सामानों का निरीक्षण किया गया। जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई थी।
स्टॉक रजिस्टर में नए और पुराने पंचायती सामान की समुचित इंट्री सहित तिथि और किसी के हस्ताक्षर नहीं होने पर अधिकारी ने पूर्व ग्राम सचिव को फटकार लगाई थी। शिकायतकर्ता संदीप राठी ने सरपंच पर पंचायती नलकूप, सबमर्सिबल की मोटर, लोहे की पाइप, स्टार्टर, केबल, जाल आदि बदलने के बाद स्टाॅक रजिस्टर में इंट्री नहीं करने और बगैर बोली के खुर्द बुर्द करने के आरोप सरपंच पर लगाया था। बीडीपीओ नितिन यादव ने जांच में पंचायती सामानों के खुर्द बुर्द होने की पुष्टि कर डीसी को सरपंच पर कार्रवाई की सिफारिश भी की दी थी। ब्यूरो