पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पॉक्सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छह वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म के दोषी आलोक को 40 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। गवाहों की गवाही और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
घटना 25 अप्रैल 2024 को सेक्टर-29 थाना क्षेत्र की है। पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में सेक्टर-29 क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। उनका छह वर्षीय बेटा गली में खेल रहा था, तभी आलोक उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे ने घर लौटकर पूरी घटना परिजनों को बताई।
इसके बाद परिजन बच्चे को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले आलोक के रूप में हुई। पूछताछ करने पर आरोपी मौके से धक्का देकर भाग गया।
परिजनों की शिकायत पर सेक्टर-29 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को बस अड्डे के सामने फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।