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बच्ची से छेड़छाड़ मामले में दोषी को अदालत ने सजाई 10 साल की सजा

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पानीपत। तीन वर्षीय बच्ची के छेड़छाड़ करने वाले दोषी गौरव को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई। उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा। प्रकरण में न्यायाधीश ने सोमवार को गौरव को दोषी करार दिया था।
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गौरतलब है कि किला थाने की पुलिस को तीन मई 2019 को दी गई शिकायत में मां ने बताया था कि उसके चार बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी तीन वर्ष की है। बेटी पड़ोस में रहने वाले गौरव के घर खेलने गई थी। आरोपी ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बेटी रोती हुई उसके पास पहुंची और आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6, 18 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया और घटनास्थल की निशानदेही के बाद उसे जेल भेज दिया था।
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