पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश शर्मा की अदालत ने चाकू से दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के आरोपी संदीप को दोषी करार दिया। दोषी ने शराब के लिए रुपये न देने पर दुकानदार पर चाकू से हमला किया था। घायल दुकानदार के बेटे ने छह जुलाई 2023 में थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मंगलवार को अदालत इस मामले में आरोपी को सजा सुनाएगी।
डाडोला गांव निवासी राहुल ने छह जुलाई 2023 को थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके पिता ने गांव के बाईपास पर अंडे की दुकान कर रखी है। पांच जुलाई को उनके बड़े भाई दुकान पर थे। गांव का संदीप उनकी दुकान पर आया और शराब के लिए रुपये मांगे उसने मना कर दिया, फिर वह चला गया। तक तक उसकेपिता बिजेंद्र दुकान पर पहुंच गए। बाद में आरोपी आया और उसके पिता पर चाकू से हमला कर दिया। संवाद