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Panipat News: 10 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को सात साल की कैद और 40500 का जुर्माना लगाया

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माई सिटी रिपोर्टर पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को सात साल कैद और 40,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। काेर्ट ने जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए हैं।
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मामला पुराना औद्योगिक थाना पुलिस के क्षेत्र का करीब दो साल पहले का है। एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि वह 25 मार्च 2024 की किसी काम से कई थी। वह दोपहर करीब दो बजे अपने घर पहुंची तो उनकी 10 वर्षीय बेटी ने आपबीती बताई। उसने बताया कि पुरेवाल कॉलोनी का मोहम्मद जीशान उर्फ कटर घर पर आया। वह उसे उठाकर बाथरूम में ले जाने लगा। उसने शोर मचाना शुरू किया तो उसका मुंह दबा लिया। वे बड़ी मुश्किल से छूटकर भाग खड़ी हुई। आरोपी इसके बाद भाग गया। वह आरोपी के घर गई तो उसके माता-पिता ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। थाना पुराना औद्योगिक पुलिस ने इसमें प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी मोहम्मद जीशान उर्फ कटर को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने मामले दोनों पक्षों को सुनकर वीरवार को सजा का फैसला दिया।
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