पानीपत। बापौली में रात को खेत से ले जाकर युवक की हत्या करने के तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों ने बीपीएल कॉलोनी में 25 दिसंबर 2018 को वारदात को अंजाम दिया था। लगभग छह साल चली मामले की सुनाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके मेहता ने वीरवार को फैसला सुनाया है।
जिला उप न्यायवादी कुलदीप सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर 2018 को बापौली गांव निवासी रामबीर ने बापौली पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भतीजा अनिल शाम छह बजे खेत में पानी देने गया था। वह घर से एक्टिवा पर गया था। जब अनिल नौ बजे तक घर नहीं लौटा तो उसके भाई ओमपाल ने अनिल के पास कई बार कॉल की लेकिन बार-बार कॉल काट दी गई। ओमपाल ने उसको खेत में भेजा। खेत में अनिल नहीं मिला।
वह खेत के पास ही बीपीएल कॉलोनी में गया तो यहां तीन युवक अनिल पर तेजधार हथियार से हमला कर रहे थे। उसने तीनों को आवाज लगाई तो वह यहां से फरार हो गए। वह अनिल को लेकर जिला नागरिक अस्पताल में गया, जहां डॉक्टरों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया। अनिल की गर्दन पर चाकुओं पेट पर दरांती व शरीर पर कई जगह कुल्हाड़ियों से हमला किया गया था। रामबीर ने गांव बापौली की बीपीएल कॉलोनी निवासी सन्नी, प्रदीप व दीपक पर इस वारदात को अंजाम देने के आरोप लगाए थे।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों पर केस दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया था। एक दिन के रिमांड के दौरान इनसे वारदात में प्रयुक्त चाकू, कुल्हाड़ी व दरांती बरामद की थी। इन्होंने फर्द इंसाफ में बताया था कि उनकी अनिल के साथ रंजिश थी। उन्होंने प्लानिंग कर अनिल पर हमला किया था। अब इन तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।र