संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। अतिक्रमण पर नगर परिषद को लीगल नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस अंबाला के वकील एसके बेदी की तरफ से जारी किया गया है, जिन्होंने पहले सदर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया था। इस नोटिस के जवाब में नगर परिषद ने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया है कि 12 क्रॉस रोड पर जनहित को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज सिस्टम को कवर किया गया है ताकि छावनी की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ हो सके, वहीं अवैध कब्जों को हटाया गया था। जिस नाले को कवर किया गया था, अब उस पर स्थानीय लोगों ने लोहे के खोखे रखकर अतिक्रमण कर लिया है।
परिषद की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिरपाल ने दलील दी कि वादी के पास इस मामले में मुकदमा चलाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। परिषद ने अदालत को बताया कि 12 क्रॉस रोड पर जनहित को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज सिस्टम को कवर किया गया है। शहर की जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अवैध कब्जों को हटाना अनिवार्य था। परिषद ने इस मुकदमे को झूठ करार देते हुए इसे तुरंत खारिज करने की प्रार्थना की है। जवाब में यह भी साफ किया गया है कि हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट के तहत भविष्य में भी अतिक्रमणकारियों पर सख्ती जारी रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जिसमें दलीलों पर बहस होनी तय है।
लीगल नोटिस आया था, इसका जवाब दे दिया गया है, आगे जो भी कोर्ट के आदेश आएंगे, उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। छावनी से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर परिषद लगातार कार्रवाई कर रहा है।
देवेंद्र नरवाल, कार्यकारी अधिकारी नप सदर, अंबाला।