पानीपत। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने इसराना ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) के तहत की गई है।
सरपंच राजेश पर बिना अनुमति के पेड़ कटवाने के आरोप हैं। वहीं कई अन्य आरोप भी सामने आए हैं। उपायुक्त ने आरोपों के आधार पर धारा 51(3) के अंतर्गत आरोप-पत्रित करते हुए नियमित जांच के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने आदेशों में कहा कि प्रशासन ने का मानना है कि जांच पूरी होने तक उनका पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं है। इसराना ग्राम पंचायत सरपंच राजेश पर पिछले महीने सरकारी जमीन पर खड़े पेड़ बिना मंजूरी के काटने के आरोप लगे थे। जांच की गई थी। इसमें आरोप सही पाए गए थे। संवाद