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Panipat News: बीमा कंपनी का दावा खारिज, उपभोक्ता को ब्याज सहित देना होगा क्लेम

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- 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे जसबीर, बीमा कंपनी ने क्लेम देने से किया था इन्कार
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। उपभोक्ता आयोग ने पॉलिसी के बावजूद ग्राहक को बीमारी में हुए खर्च का क्लेम न देने का बीमा कंपनी का दावा खारिज कर दिया। ग्राहक और कंपनी के पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन डॉ. आरके डोगरा ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनी को क्लेम के 1.28 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपये का भुगतान करने को कहा।
मतलौडा के जसबीर ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उन्होंने ईजी हेल्थ फ्लोटर एक्सक्लूसिव पॉलिसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी थी। यह बीमा कंपनी बाद में दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण कराया था और इसके लिए 17,839 रुपये का प्रीमियम भी जमा कराया था। 28 जून 2021 को वह फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार हो गए और शहर के एक अस्पताल में 10 दिन तक उनका उपचार चला था। जिसमें उनके करीब 1.28 लाख रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने क्लेम के लिए बीमा कंपनी में आवेदन दिया था। जिसके साथ सभी दस्तावेज और बिल भी जमा करा दिए थे। लेकिन, कंपनी ने क्लेम के आवेदन को खारिज कर दिया था।
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कंपनी का दावा किया खारिज
आयोग ने इस मामले की सुनवाई की और बीमा कंपनी का पक्ष भी जाना गया। कंपनी ने आयोग में पॉलिसी खत्म होने का दावा किया। लेकिन, आयोग ने इस दावे को खारिज कर दिया। आयोग के चेयरमैन डॉ. आरके डोगरा, सदस्य विनीत कौशिक व डॉ. रेखा चौधरी ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को क्लेम के 1.28 लाख रुपये की धनराशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपभोक्ता को हुई मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार और खर्च के 5500 रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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