पानीपत। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा क्लेम के एक मामले को ठोस सबूत न मिलने पर खारिज कर दिया है।
आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता सुनवाई के दौरान 3.45 लाख रुपये के खर्च के जरूरी दस्तावेज आयोग के सामने पेश नहीं कर पाए जिस कारण कंपनी को इसका लाभ देते हुए याचिका को खारिज किया गया है।
पानीपत के अजय ने स्टार हेल्थ बीमा कंपनी से पॉलिसी ली थी। उनका कहना है कि मार्च 2023 में उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें जीटी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर उनके उपचार में 3.45 लाख रुपये का खर्च हुआ। बीमा कंपनी ने उनका मेडिकल क्लेम पास नहीं किया था। ब्यूरो