पानीपत। बिजली मीटर फुंक जाने के बाद भी अगर उपभोक्ताओं ने बिजली चलाई तो खैर नहीं। मीटर फुंकने के बाद बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर जुर्माने के साथ चोरी का भी केस डाला जाएगा।
बिजली निगम ने ऐसे उपभोक्ताओं पर नकेल कसने की तैयारी कर दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की बिजली चोरी को रोकने और निगम को घाटे से उभारने के लिए पुरानी कार्य प्रणालियों में कई तरह के फेरबदल किए हैं।
अब मीटर फुंकने के बाद उपभोक्ताआें को बिजली सप्लाई नहीं मिल पाएगी। अगर बिजली का इस्तेमाल किया तो उपभोक्ता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी भी उपभोक्ता का मीटर अगर किसी कारण से फुंक जाता है तो संबंधित उपभोक्ता को इसकी शिकायत तुरंत क्षेत्रीय कार्यालय में देनी होगी और अपना कनेक्शन भी कटवाना होगा।
नया मीटर आने के बाद ही बिजली सप्लाई चालू होगी। इस नियम को उल्लंघन करते हुए कोई भी उपभोक्ता पाया जाता है तो वह निगम की कार्रवाई का शिकार होगा। मीटर फुंकने के बाद और मीटर आने तक बिजली सप्लाई बंद करने मेें ही उपभोक्ता की भलाई होगी। निगम के जांच अभियान के दौरान कोई उपभोक्ता अगर बिजली का इस्तेमाल पाया तो कार्रवाई होगी।
जांच अभियान के दौरान कोई भी उपभोक्ता अगर इस तरह से बिजली इस्तेमाल करते पाया तो उसके खिलाफ चोरी का केस डाला जाएगा। बिजली चोरी का केस लगने के बाद उसके लोड के अनुसार ही जुर्माना लगेगा।
जिलाभर में हर महीने करीब सौ मीटर फुंक जाते हैं।
ऐसे में उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ जाती है। कई बार उपभोक्ताओं को इनकी शिकायत करने के समय नहीं मिल पाता। लेकिन मीटर फुंकने या खराब होने पर इसकी समय पर शिकायत देनी होगी।
किसी भी उपभोक्ता का मीटर फुंक जाता है तो उसकी तुरंत शिकायत करनी होगी। बिजली कर्मी ऐसे उपभोक्ता का कनेक्शन काटेंगे। शिकायत नहीं करने पर उपभोक्ता की परेशानी बढ़ सकती है। मीटर फुंकने के बार भी बिजली प्रयोग की जाती है तो बिजली चोरी का केस डाला जाएगा।
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