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पत्नी के साथ दुष्कर्म में पति को तीन साल कैद, 10 हजार जुर्माना

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पानीपत। तहसील कैंप क्षेत्र निवासी पत्नी के साथ मारपीट और फिर दुष्कर्म करने के दोषी पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में पत्नी ने बताया था कि उसकी 20 अप्रैल 2018 को करनाल के एक गांव में शादी हुई थी। पति से उसका मन मुटाव रहने लगा। इसके बाद वह तहसील कैंप स्थित कॉलोनी में अपने मायके में आकर रहने लगी। पति ने स्काईलार्क के पास 10 फरवरी 2019 को उसके साथ मारपीट की।
इसकी शिकायत शहर थाना पुलिस को दी थी। मामले में 15 जुलाई 2019 को कोर्ट में तारीख थी, लेकिन उससे पहले ही नौ तारीख को पति जबरदस्ती घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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