पानीपत। चर्चित बरसत रोड जमीन अधिग्रहण मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई होगी। रघुवीर सैनी बनाम राज्य सरकार वाद में अदालत ने जमीन अधिग्रहण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
पिछली तारीख पर अदालत ने फाइल को लंबित रखने के लिए पीडब्ल्यूडी के संयुक्त निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। सोमवार को भी फाइल अदालत के सामने पेश न होने पर कार्रवाई हो सकती है। जिस कारण सभी की नजर सुनवाई पर लगी है।
बरसत रोड का निर्माण 66 साल पहले हुआ था। उस समय पीडब्ल्यूडी ने कुछ किसानों की जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क का निर्माण कर दिया था। जिसमें रघुवीर सैनी की 3500 वर्ग गज जमीन है।
जमीन अधिग्रहण के मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रही है। पिछली तारीख पर अदालत से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा की जा रही देरी पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी।
अदालत ने कहा था कि संयुक्त निदेशक द्वारा तीन माह से जानबूझकर फैसले का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने डीसी को इस मामले में हस्तक्षेप कर 24 नवंबर तक जमीन अधिग्रहण की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए थे। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि 24 नवंबर तक संयुक्त निदेशक की ओर से रिपोर्ट अदालत के सामने पेश नहीं की गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।