माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। एडीजे योगेश चौधरी की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। गांजा तस्करी करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 28 अक्टूबर 2020 में समालखा एंटी नारकोटिक्स सेल में तैनात एएसआई महावीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह मनाना रोड के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय रेलवे फाटक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति नारायणा गांव की ओर से आता दिखाई दिया। उसे काबू कर तलाशी ली गई तो 1.18 किग्रा गांजा बरामद किया गया। आरोपी अनिल उर्फ लीलू निवासी भरत कॉलोनी समालखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मामले की सुनवाई एडीजे योगेश चौधरी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को एक साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।