- वर्ष 2023 में लिफ्ट लेकर की थी वारदात
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने बाइक लूट के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। आरोपियों ने लिफ्ट लेकर मोटरसाइकिल लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 15 अक्तूबर 2023 को शामली के जिजोला गांव के युवक कादिर ने थाना सेक्टर 13-17 में मुकदमा दर्ज कराया था। कादिर का कहना था कि उसने फाइनेंस पर एक प्लसर मोटरसाइकिल खरीदी थी। वह अपने गांव से गुरुग्राम जाने के लिए मोटरसाइकिल से निकला था। जब पानीपत में संजय चौक पर पहुंचा तो उसे दो युवक मिले और कुछ दूर के लिए लिफ्ट मांगी। उसने दोनों को बैठा लिया। जब वह बाबरपुर के पास पहुंचे तो दोनों ने मोटरसाइकिल रुकवा ली और तमंचा दिखाकर मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए।
थाना सेक्टर-13-17 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दो आरोपियों राकेश उर्फ राहुल, उर्फ काकू व रितिक उर्फ नितिन उर्फ नीता निवासी नांगल कलां थाना कुंडली सोनीपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत में हुई। साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। बुधवार को अदालत ने दोनों को 10 साल के कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।