पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने थाना चांदनी बाग क्षेत्र के अनाज मंडी कट के पास स्थित शराब ठेके पर फायरिंग कर लूट के मामले में चार आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान घटना के चश्मदीद ने चोरों आरोपियों साहिल, सागर उर्फ चीमा, अभिषेक उर्फ तारा व संजू बाबा की पहचान करने से इंकार कर दिया।
अनाज मंडी कट स्थित शराब ठेके पर 17 जुलाई 2021 को कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर सवा लाख रुपये की लूट की थी। सिवाह गांव के राजकुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसने जीटी राेड पर अनाज मंडी कट के पास शराब का ठेका खाेल रखा है। जिस पर जींद के गांव गलाेली निवासी विकास, छातर गांव निवासी दिलबाग और बागडू निवासी अनिल सेल्समैन का काम करते थे। रात को करीब साढ़े नौ बजे अनिल ने फोन कर जानकारी दी थी कि ठेके पर कार सवार तीन-चार युवकों ने फायरिंग कर दी। जिससे वह जान बचाकर बाहर भा गए। आरोपी ठेके के अंदर से करीब सवा लाख रुपये की नकदी लूटकर ले गए। थाना चांदनीबाग पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ लूट, जानलेवा हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले की जांच करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों दिल्ली के बवाना निवासी निवासी अभिषेक उर्फ तारा, साेनीपत के फिराेजपुर बांगर निवासी सागर राणा उर्फ चीमा, साहिल व राेहतक निवासी संजीव उर्फ संजू बाबा को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान वारदात के चश्मदीद गवाह अपनी गवाही से मुकर गए। सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने सबूतों के अभाव में चोरों आरोपियों को बरी कर दिया। ब्यूरो