समालखा। एनसीआर में बढ़ते एक्यूआई को देखते हुए ग्रैप का चौथा चरण लागू है। इस चरण के तहत भवन निर्माण, कूड़ा जलाने व भवन निर्माण सामग्री को खुले में रखने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने प्रशासनिक अधिकारियों को इन नियमों के तहत सख्ती करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत शुक्रवार को नगर पालिका की टीमें शुक्रवार को फील्ड में उतरीं। यहां 16 स्थानों पर निर्माण कार्य चलते हुए व खुले में निर्माण सामग्री मिली। इनके चालान कर इन पर 16 हजार रुपये जुर्माना तय किया गया।
डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने ग्रैप चार की पाबंदियों को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय स्तर पर फ्लाइंग टीमें गठित की हैं। सभी टीमें प्रतिदिन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम को भी अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिदिन टीमें अपने अपने क्षेत्र में हो रहे पानी के छिडक़ाव का पूरा ब्योरा नोडल अधिकारी डीआरओ को देंगे। वह अपनी रिपोर्ट डीसी को भेजेंगे। शुक्रवार को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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नगरपालिका जेई गौरव कुमार ने बताया कि भवन निर्माण कार्यों पर रोक के साथ ही निर्माण सामग्री को खुले में रखने पर रोक है। कूड़ा कर्कट को भी नहीं जलाना है। इन पाबंदियों के बावजूद कुछ लोग इसका उल्लंघन करते हुए मिले। ऐसे 16 लोगों के खिलाफ चालान किए गए। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग, फ्लैक्स को भी हटाया गया।