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Panipat News: निराश्रित बच्चों को दी जा रही है प्रति माह 2100 की वित्तीय सहायता

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पानीपत। जिले में 21 वर्ष तक की आयु के निराश्रित बच्चाें को प्रति माह 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इनमें अपने माता-पिता की सहायता या देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले दो वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने या माता-पिता के लंबी सजा होने पर दी जाती है। ऐसे बच्चे मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं।
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उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाणपत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र व आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायशी का हलफनामा दे सकता है। योजना के अंतर्गत नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी पर आवेदन कर सकते हैं।
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