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Panipat News: छोटे भाई के परिवार पर हमले में दोषी बडे़ भाई-भाभी व दो बेटों को 10-10 साल कैद

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दोषी राजपाल और उनके परिजन। अ​भियोजन
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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। घर के विवाद में छोटे भाई के परिवार पर हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बड़े भाई, उसकी पत्नी और दो बेटों को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को 10-10 साल की कैद और 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला समालखा के वासी बाग मोहल्ले का है। बाला ने तीन मार्च 2018 को समालखा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनके पति राजेंद्र का अपने बड़े भाई राजपाल के साथ घर को लेकर विवाद चल रहा था। दो मार्च 2018 को राजपाल, उसकी पत्नी तारा और उनके बेटे सूरज व संजीव उर्फ सन्नी घर में घुस आए और परिवार पर हमला कर दिया।
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शिकायत के अनुसार, राजपाल और उसके बेटे सूरज ने बाला के पति राजेंद्र और बेटे अशोक के सिर पर ईंटों से वार किए, जबकि तारा और संजीव उर्फ सन्नी ने लाठी-डंडों से हमला किया। हमले में राजेंद्र और अशोक घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष 17 गवाहों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए।
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साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने राजपाल, उसकी पत्नी तारा और उनके दोनों बेटों सूरज व संजीव उर्फ सन्नी को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद और 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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