बदमाशों के कब्जे बरामद की गए हथियार। संवाद
पानीपत। एडीजे योगेश चौधरी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट ने गांजा तस्कर शीशा सिंह को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह ढुल ने बताया कि 25 अक्टूबर 2018 को मॉडल टाउन थाने पर तैनात एसआई हरनारायण ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। उसी समय असंध रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। रुकने को कहा तो उसने भागने का प्रयास किया। जिसके बाद टीम ने उसे काबू कर लिया।
आरोपी की पहचान सिशा सिंह निवासी पुरेवाल कॉलोनी कच्चा कैंप मॉडल टाउन के रूप में हुई थी। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 3.50 किग्रा गांजा बरामद किया था। पूछताछ में आरोपी ने गांजा तस्करी की बात स्वीकार की थी।
मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद सोमवार को अदालत ने आरोपी शीशा सिंह को दोषी करार दिया है। ब्यूरो