माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एडीजे योगेश चौधरी की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के भी आदेश दिए।
अभियोजन पक्ष के मुताबकि, अगस्त 2018 में इसराना थाना में तैनात एएसआई महावीर ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उनकी टीम हड़ताड़ी गांव के पास गश्त कर रही थी। उसी समय सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर चरस तस्करी करने की फिराक में है। पुलिस ने दबिश देकर तस्कर हासिम निवासी हडताड़ी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके पास से दो किग्रा चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तफ्तीश के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एडीजे योगेश चौधरी की अदालत में हूुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए।
सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी हासिम को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।