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Haryana: मानव के भेष में राक्षस है, जब तक जियेगा, जेल में रहेगा; 6 वर्षीय बच्ची के हत्यारे व दुष्कर्मी को सजा

Wed, 03 Apr 2024 06:25 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)

सार

छह साल की बच्ची का अपहरण कर दुराचार कर हत्या करने के दोषी को आजीवन कठोर कारवास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा ये मानव के भेष में राक्षस है, जब तक जियेगा, जेल में रहेगा।
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दोषी ईश्वर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पानीपत के सेक्टर 25 पार्ट टू में गंदे नाले के पास झाड़ियों में छह साल की बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने कठोर आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 1.25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा ये मानव के भेष में राक्षस है, जब तक जियेगा, जेल में रहेगा। इसने बच्ची को बिस्कूट दिलाने के बहाने उसका अपहरण कर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने इस मामले में महज 20 माह में सजा सुनाई है।

उत्तर प्रदेश के शाहजानपुर जिले का एक परिवार पानीपत में किराये पर रहता है। यहीं पर घर का मुखिया एक फैक्टरी में काम करता है। उसकी छह साल की बच्ची 15 अगस्त 2022 को एक फैक्टरी के पास पार्क में खेल रही थी। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था।
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यहीं एक ढाबे पर काम करने वाला ईश्वर निवासी कृष्णा गार्डन बच्ची को बिस्कूट दिलाने के बाद अगवा कर अपने साथ ले गया था। उसने सेक्टर 25 पार्ट टू में नाले के पास झाड़ियों में ले जाकर इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या कर शव को उसने झाड़ियों में छुपा दिया था।

पीड़ित पिता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस व परिजनों ने बच्ची के शव को नाले के पास से अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया था। तत्कालीन एसपी शशांक कुमार सावन ने भी वारदात स्थल का जायजा लेकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।

पुलिस ने फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो उसमें ईश्वर बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिया था। पुलिस ने अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान उससे गमछा बरामद किया था। जिससे उसने बच्ची का गला घोंटा था। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह ने दोषी ईश्वर को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1.25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। ये केस फास्ट ट्रेक कोर्ट में चला था।

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