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निगम ने स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन फर्म को दिया क्लॉज-2 का नोटिस, पेनाल्टी भी लगाई, हो सकता है टेंडर रद्द

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नगर निगम के अंतर्गत 26 वार्डों में करीब सवा चार करोड़ से लगाई जा रही स्ट्रीट लाइट के इंस्टॉलेशन के काम को लेकर अब फिर निगम एक्शन मोड में आ गया है। निगम ने संबंधित एजेंसी को फिर से क्लॉज-2 का नोटिस भेज दिया है। इसमें एजेंसी को पेनाल्टी तो लगेगी ही साथ में अगर समय से काम पूरा नहीं किया गया तो टेंडर भी रद्द किया जा सकता है। अगर ये टेंडर रद्द होता है तो निगम फिर से एक नए टेंडर के साथ काम की शुरुआत करेगा। गौरतलब है कि स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन के काम का वर्क आर्डर जारी किए 5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जबकि इस काम को पूरा करने के लिए निगम ने तीन माह का समय दिया था। वहीं, 5 महीने बाद भी अभी तक एजेंसी केवल 17 प्रतिशत लाइटें ही लगा पाई है।
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नगर निगम ने करीब दस हजार ब्रांडेड एलईडी स्ट्रीट लाइटों को खरीदने के बाद इनको सभी वार्डों में लगवाने के लिए 2 फरवरी 2021 को वर्क आर्डर जारी किया था। इसमें तीन महीने का समय था, इस हिसाब से इस काम को 2 मई को पूरा किया जाना था। समय पर काम पूरा न होने पर निगम ने एजेंसी को क्लॉज-1 का नोटिस भेजा और एक प्रतिशत टेेंडर एस्टीमेट कोस्ट की पेनाल्टी भी लगाई। इसके साथ फर्म को एक माह का अतिरिक्त समय भी दिया गया। इसके बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। दस हजार लाइटों में अभी तक करीब 1700 लाइटें ही नगर निगम क्षेत्र में लग पाई हैं। वहीं, एजेंसी को दिया गया अतिरिक्त समय भी पूरा हो चुका है।
ये बनती है कार्रवाई
निगम अधिकारियों के अनुसार क्लॉज-2 के नोटिस में फर्म को फेज वाइज पेनाल्टी लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर 15 दिन लेट हुआ तो एक प्रतिशत, 1 महीना लेट हुआ तो 1.5 प्रतिशत, डेढ़ महीना लेट हुआ तो 2 प्रतिशत। वहीं, एक निश्चित समय सीमा की अवधि को पार करने पर भी काम पूरा नहीं किया गया तो निगम टेंडर तक को रद्द कर सकता है। अगर टेंडर रद्द होता है निगम इसकी एवज में दूसरा नया टेंडर लगाकर कार्रवाई करेगा।
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नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन फर्म को क्लॉज-2 का नोटिस भेज दिया है। इसके बाद भी अगर समय पर काम पूरा नहीं किया जाता तो निगम नियमानुुुसार जो भी कार्रवाई बनेगी, एजेंसी के खिलाफ करेगा।
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-नवीन सहरावत, एक्सईएन, नगर निगम, पानीपत।
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