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Panipat News: गैर इरादतन हत्या के दोषी अमरजीत को 10 साल की कैद

Sat, 01 Nov 2025 03:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दाेषी अमरजीत काे 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। घटना साढ़े चार साल पहले रक्षाबंधन के आसपास की है। पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा में केस दर्ज किया था। वहीं अदालत ने गवाह व सबूत के आधार पर पर उसे गैर इरादतन हत्या का मामला माना।
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जानकारी के अनुसार बतरा कॉलोनी की शारदा ने 23 अगस्त 2021 काे पुराना औद्योगिक थाना की पुलिस काे शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने बताया कि वह मूलरूप से उत्तरप्रदेश के जिला शाहजहांपुर के समापुर गांव से है। वह बतरा कॉलोनी में किराये पर रहती हैं और मेहनत मजदूरी करती हैं। उनका भाई पूर्ण रक्षाबंधन के संबंध में घर आया हुआ था। वह 22 अगस्त 2021 काे कमरे पर जा रहा था। इस दौरान गली में सामने से काॅलाेनी का ही अमरजीत अपनी माेटरसाइकिल पर आया। उसने उसके भाई पूर्ण के पांव पर मोटरसाइकिल का पहिया चढ़ा दिया। इस पर अमरजीत अपनी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। इस बात पर दाेनाें में झगड़ा हाे गया। वह बीच-बचाव करने लगी ताे अमरजीत ने उसे घसीटा। जिससे उसके कपड़े फट गए। इस दौरान उसके पति महिपाल आ गए तो अमरजीत ने अपने घर से सरिया लाकर उनके पति की छाती पर वार कर दिया। वह भाई के साथ मिलकर उनको जिला नागरिक अस्पताल लेकर गई। जहां चिकित्सकों ने उनके पति काे मृत घाेषित कर दिया। पुराना औद्याेगिक थाना की पुलिस ने उनकी शिकायत पर अमरजीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
गोली गलौज करने पर हुआ था झगड़ा
आराेपी अमरजीत ने कोर्ट में बताया कि वह 22 अगस्त काे रात साढ़े आठ बजे दुकान से दूध की थैली लेकर घर जा रहा था। उसकी बाइक का पहिया पूर्ण के पैर पर चढ़ गया। इससे वह असंतुलित हाेकर नीचे गिर गया और उसका दूध खराब हाे गया था। इस पर पूर्ण उसके साथ गाली-गलाैज करने लगा और उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। पूर्ण का जीजा महिपाल बीच में आया ताे उसने सरिये से हमला कर दिया। उसने हत्या के इरादे से सरिया नहीं मारा था। कोर्ट ने ऐसे में गैर इरादतन हत्या के आरोप में अमरजीत को सजा सुनाई।
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