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Panipat News: 70 माइल स्टोन ढाबा के नमूने फेल, सील के आदेश

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समालखा। जीटी रोड स्थित 70 माइल स्टोन ढाबा पर पानी से लेकर कूड़ा कचरा निष्पादन में बड़ी लापरवाही मिली है। सरकारी जमीन में बहाए जाने वाले पानी में बीओडी और सीओडी भी सामान्य से अधिक मिला है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने इसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए सील करने के आदेश दिए हैं। ढाबा संचालक पर जल (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के नियमों के गंभीर उल्लंघन का आरोप है। ढाबे के नमूने फेल आए और बीओसी व सीओडी भी अधिक मिला है। एचएसपीसीबी के अधिकारियों ने 22 दिसंबर 2025 को जीटी रोड स्थित 70 माइल स्टोन ढाबा का निरीक्षण किया था। इसमें कई बड़ी कमियां सामने आई थीं। ढाबे के पास संचालन के लिए अनिवार्य सीटीई और सीटीओ (सहमति प्रमाण पत्र) नहीं था। गंदा पानी बिना किसी उपचार के सीधे सरकारी जमीन पर बहाया जा रहा था। परिसर में सेप्टिक टैंक की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। कूड़ा-कचरा (सॉलिड वेस्ट) भी ढाबे के बाहर खुले में फेंका जा रहा था।
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सीओडी और बीओडी खतरनाक मिले : एचएसपीसीबी ने ढाबे से नमूने लेकर जांच को भेजे थे। अपशिष्ट जल के नमूनों की जांच रिपोर्ट में प्रदूषण का स्तर चौंकाने वाला मिला। रिपोर्ट के अनुसार टीएसएस 255 एमजी/l मिला है। इसकी सीमा 100 एमजी/l) होनी चाहिए। तेल और ग्रीस 26.5 एमजी/l मिला है। इसकी सीमा: 10 एमजी/l होनी चाहिए। सीओडी 308 एमजी/l मिला है। इसकी सीमा 250 एमजी/l होनी चाहिए। बीओडी 48 एमी/l मिला है। इसकी सीमा 30 एमजी/l होनी चाहिए।
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