जिला अदालत ने चेक की रकम दोगुनी कीमत के साथ लौटाने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही चेक की रकम दोगुनी कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान पूरण चंद कंबोज निवासी जीरकपुर के रूप में हुई है। एक निजी फर्म के मालिक रमेश चंद बंसल ने पूरण चंद कंबोज के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। रमेश चंद बंसल ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि पूरण चंद कंबोज ने उसकी फर्म से 29 दिसंबर 2015 को लोहे का 4 लाख 58 हजार 564 रुपये का सामान खरीदा था। ब्याज के साथ 6 लाख 98 हजार 647 रुपये का बिल बना था।
पूरण चंद कंबोज ने पैसों का भुगतान करने के लिए उसे 15 जनवरी 2016 को 07 लाख 02 हजार रुपये का चेक दिया था। उसने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।