पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को चेक की रकम तीन महीने में लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान दीपक निवासी गांव भैरो की सैर कालका के रूप में हुई है।
कालका के रहने वाले रवि बग्गन ने दीपक के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। शिकायत में बताया था कि दीपक उसका जानकार था। दीपक बाइक के फिल्टर बनाने का काम करता है और वह ओम फिल्टर के नाम से हिमाचल के परवाणु में फर्म चलाता है। आरोपी ने अपनी फर्म के लिए उससे अक्तूबर 2018 को दो लाख रुपये उधार लिए थे। पैसे वापस करने के लिए उसे 13 नवंबर 2019 को दो लाख रुपये का चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह साइन मिस मैच होने के कारण बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।