पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल युवक के परिजनों को 1,86,700 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक और जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। गांव चंडीमंदिर निवासी राजीव शर्मा ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 14 मई 2017 को शाम साढ़े आठ बजे वह बाइक से अपनी पत्नी और बेटी के साथ अंबाला सिटी स्थित होटल ड्राइव इन 22 में आयोजित शादी समारोह में जा रहा था। जैसे ही वह कुराली के पास टी पॉइंट पर पहुंचा तो एक कार अंबाला की तरफ से तेज रफ्तार में आई। कार चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोट आई। इलाज के लिए उसे अंबाला के बंसल ग्लोबल अस्पताल लेकर जाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। उसके पैर में प्लेट डाली गई। इलाज के दौरान उसका 2.50 लाख रुपये खर्च हुआ। याचिकाकर्ता ने बीस लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।