पंचकूला। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को जगाधरी वर्क्स मैनेजर रोबिन बंसल को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी मैनेजर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत वर्क्स मैनेजर रोबिन बंसल पर केस दर्ज किया था।
मामला 18 जनवरी 2017 का है। सीबीआई की टीम ने जगाधरी वर्कशॉप के वर्क्स मैनेजर को ठेकेदार से 17 हजार 340 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई की टीम ने वर्कशॉप स्थित वर्क्स मैनेजर के ऑफिस और क्वार्टर पर फाइलों को खंगाला था। इस दौरान उत्तर रेलवे के सवारी माल डिब्बाखाना कारखाना में गहमा गहमी का माहौल था। सीबीआई वर्क्स मैनेजर रोबिन बंसल को गिरफ्तार कर साथ ले गई थी। आरोपी वर्क्स मैनेजर रोबिन सिंह पर दो प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगा था। सीबीआई टीम के अनुसार ठेकेदार पंकज शर्मा ने वैगन रिपेयर का ठेका लिया है। उसके पास मरम्मत के तीन अलग-अलग ठेके थे। यहां पर काम के बिल पास करना वर्क्स मैनेजर रोबिन बंसल के हाथ में उस समय था।
पंकज ने सीबीआई को शिकायत दी कि बिल पास करने की एवज में मैनेजर रोबिन सिंह ने दो प्रतिशत कमीशन की मांग की है। कमीशन न देने पर बिलों का भुगतान रोकने की धमकी दी जा रही थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने छापा मारा था। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई की ओर से पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद मैनेजर को सजा हुई है।