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Panchkula News: पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी दोषी करार

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पंचकूला। मदनपुर में फरवरी 2022 में हुई सियाराम साह की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी पत्नी अनिता देवी और पड़ोसी संजय कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत सजा पर फैसला 29 सितंबर को सुनाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सियाराम साह की गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसके सिर और गले पर छैनी से वार किए जाने का भी आरोप था। वारदात के बाद शव गटर में फेंक दिया गया था।
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सियाराम साह सेक्टर-26 स्थित मदनपुर में पत्नी के साथ किराये के मकान में रहता था और मिस्त्री का काम करता था। संजय कुमार भी इसी क्षेत्र में किराये पर रहता था। मृतक के भाई राम साह की शिकायत पर 3 फरवरी 2022 को पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। शिकायत में अनिता देवी और संजय कुमार के बीच संबंध होने तथा इसी बात को लेकर सियाराम का संजय से विवाद होने का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। अभियोजन ने अदालत में विभिन्न साक्ष्य और गवाह पेश किए। सरकारी वकील प्रदीप शर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराने की दलील दी।
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