चंडीगढ़। पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एचएसजीपीसी) की नई कार्यकारी समिति के गठन की अधिसूचना पर क्यों न रोक लगा दी जाए।
करनाल निवासी हरप्रीत सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि 20 मई 2021 को हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की नई कार्यकारी समिति का गठन कर दिया। अधिसूचना के तहत याचिकाकर्ता समेत अन्य को समिति से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक अधिनियम के खिलाफ है। इसे खारिज करना चाहिए और याचिकाकर्ताओं की बहाली की जानी चाहिए। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने कहा कि समिति का सदस्य बने रहने के लिए जो योग्यता चाहिए, वह उसको पूरा करते हैं । ऐसे में उन्हें हटाना पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए कहा है कि क्यों न अधिसूचना पर रोक लगा दी जाए।