संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए साढ़े सात हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान भूप सिंह निवासी हिसार के रूप में हुई है। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
प्रेम बंसल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 16 अक्टूबर 2020 को वह सेक्टर-21 से अपनी पत्नी के साथ महेशपुर से सेक्टर-5 बस स्टैंड की तरफ स्कूटर से जा रहा था। सुबह करीब पांच बजे एक तेज रफ्तार ट्रक जीरकपुर की तरफ से आ रहा था। ट्रक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से उसकी पत्नी अरुणा बंसल को गंभीर चोटें आईं। उसका पीजीआई में कई दिनों तक इलाज चला।