संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजनों को 16,95,954 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि ट्रक चालक, ट्रक मालिक और ट्रक की बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता मृतक की मां कुलविंदर कौर ने बताया कि वीर देविंदर की मृत्यु 8 दिसंबर 2023 को शाम चार बजे हुई थी। वीर देविंदर अपने दोस्त आतिश और रितिक के साथ बाइक पर खड़क मंगोली से गांव खटोली जा रहा था।
बाइक को वीर देविंदर चला रहा था। दोपहर 4.20 बजे जैसे ही उन्होंने सेक्टर-26, 27 आईटीबीपी कैंप को क्रास किया तो एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। चालक ट्रक को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। टक्कर होने से उनकी बाइक रोड पर गिर गई और ट्रक का टायर वीर देविंदर के सिर के ऊपर चढ़ गया। वीर देविंदर की मौके पर ही मौत हो गई बाकी दो युवकों को इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने ट्रक चालक रामधानी पाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।