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आदेश का पालन न करना पड़ा भारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव तलब

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चंडीगढ़। बूचड़खानों को लेकर हाईकोर्ट की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध न करवाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने अब उन्हें अगली सुनवाई पर मौजूद रहने का आदेश दिया है।
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इस मामले में आरोपी जावेद ने बताया था कि उसके खिलाफ 9 जून 2020 को हरियाणा गौ वंश संरक्षण तथा गौ संवर्धन कानून के तहत मामला दर्ज किया था। उस पर बीफ के व्यापार में शामिल होने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए जमानत देने की मांग की थी। इस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा के स्थानीय निकाय विभाग को आदेश दिया था कि वह बताएं कि राज्य में कितने बूचड़खाने हैं और उनको इजाजत देने के क्या नियम कायदे है। इसी के जवाब में बताया गया कि राज्य में तीन बूचड़खाने हैं जिन्हे वहां की नगर निगम और नगर परिषद् चला रही है। हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा था कि राज्य में चल रहे बूचड़खानों के लिए क्या बोर्ड से पर्यावरण की एनओसी लेना जरूरी है या नहीं। इस पर जवाब दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने अब बोर्ड के सचिव को तलब कर लिया है।
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