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न्याय व्यवस्था उचित समय में निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत पर टिकी: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नकली शराब के कारण एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी को जमानत देने से इन्कार करते हुए ट्रायल कोर्ट को एक साल में केस निपटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी मुकदमे को लटकने दिया जाता है तो वह केवल न्याय में देरी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां न्याय पर ही संदेह होने लगता है। न्याय व्यवस्था एक सरल वादे पर टिकी होती है कि उचित समय में निष्पक्ष न्याय।
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कोर्ट ने कहा कि यदि देरी होती है तो यह केवल फैसले को टालती ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को भी कमजोर करती है। अभियोजन के अनुसार 9 नवंबर 2023 को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की कथित रूप से जहरीली देसी शराब पीने से मौत हो गई है। मृतक के बेटे ने पुलिस को बयान देकर आरोप लगाया कि उसके पिता ने कुछ लोगों से खरीदी गई देसी शराब पी थी। यह जहरीली निकली और उसी के कारण उनकी मौत हो गई।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपी नकली शराब के निर्माण और वितरण से जुड़े एक बड़े गिरोह का हिस्सा था। बचाव पक्ष ने कहा कि अभियोजन के 107 गवाह बताए गए हैं लेकिन अभी तक एक भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं हुई है। राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामला बेहद गंभीर है क्योंकि यह नकली शराब की आपूर्ति से जुड़ा है जिसके कारण एक व्यक्ति की जान चली गई।
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