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Panchkula News: भर्ती आरंभ होने के बाद शर्तों में बदलाव को हाईकोर्ट ने माना अवैध

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फायर सर्विस में ड्राइवर/ऑपरेटर पद के लिए चयन से वंचित किए गए दो अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने भर्ती प्राधिकरण द्वारा जारी अस्वीकृति आदेश और सार्वजनिक नोटिस को रद्द करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड बदले नहीं जा सकते। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है।
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जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने गुरविंदर सिंह और सुमिंदर सिंह सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि विज्ञापन में दी गई शर्तें ही अंतिम और बाध्यकारी हैं। मामला 28 जनवरी 2023 को जारी उस विज्ञापन से संबंधित है, जिसमें फायरमैन और ड्राइवर/ऑपरेटर पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने ड्राइवर/ऑपरेटर पद के लिए आवेदन किया, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की लेकिन यह कहकर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई कि 16 मार्च 2023 (आवेदन की अंतिम तिथि) तक उनके पास पांच साल पुराना भारी वाहन लाइसेंस नहीं था।
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अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था कि उम्मीदवार के पास फायर सर्विस में भर्ती की तिथि से पहले कम से कम पांच साल पुराना हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण तक वे इस शर्त को पूरा कर चुके थे। विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि को आधार बनाकर नियम की गलत व्याख्या की, जो बीच में नियम बदलने जैसा है।
राज्य सरकार ने कहा कि विज्ञापन में भर्ती की तिथि शब्द टाइपिंग त्रुटि थी और इसका आशय आवेदन की अंतिम तिथि से था। हालांकि हाईकोर्ट ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि विज्ञापन की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध थी। बाद में दी गई कोई स्पष्टीकरण या सफाई विज्ञापन की शर्तों को निरस्त नहीं कर सकती।
कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने के साथ ही शुरू हो जाती है और एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2024 का सार्वजनिक नोटिस और 28 जून 2024 (एक मामले में 9 जुलाई 2024) का अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि वह आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर मूल विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पुनर्विचार करे।
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