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Panchkula News: सड़क हादसे में मृतक बुजुर्ग के परिजनों को मिलेगा 26.23 लाख रुपये मुआवजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृतक युवक के परिजनों को 26 लाख 23 हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक और जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। सेक्टर-15 में रहने वाली भजन कौर ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता भजन कौन ने बताया था कि 23 सितंबर, 2022 को सुबह करीब साढ़े 10 बजे 74 वर्षीय देवराज स्कूटी से जीरकपुर से सेक्टर-15 आ रहे थे। जैसे ही वह सेक्टर-15 रविदास मंदिर के पास पहुंचे तो एक कार ने उनको टक्कर मार दी थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कार चालक प्रदीप कुमार उन्हें इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर गया और बाहर ही स्ट्रेचर पर छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद उन्हें सेक्टर-20 अल्केमिस्ट अस्पताल ले जाया गया, यहां पर उनकी मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था, इस कारण हादसा हुआ और देवराज की जान चली गई। इस मामले में सेक्टर-14 थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि देवराज का अल्केमिस्ट अस्पताल में 42 दिनों तक इलाज चला। इलाज के दौरान उनका 16 लाख 52 हजार रुपये खर्चा आया था। देवराज प्राइवेट कांट्रेक्टर थे और 30 हजार रुपये प्रति महीना कमाते थे।
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