मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसलासाल 2021 में चंडी कोटला में सड़क पार करते हुए कार की टक्कर लगने से हुई थी किसान की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मारे गए किसान के परिजनों को 24 लाख 65 हजार 172 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक और जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता मृतक की दादी चंडी कोटला निवासी मुन्नी ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 6 जनवरी 2023 को 28 वर्षीय अमर पाल ऑटो रिक्शा से काम करके घर लौट रहा था। जब वह गांव चंडी कोटला पहुंचा तो पैदल रास्ता क्रॉस कर रहा था। इस दौरान एक ऑल्टो कार अमरावती की तरफ से आई और उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सेक्टर-06 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बता दिया। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने मामले में कार चालक गौरव के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि ऑल्टो कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था, जिस कारण सड़क पर हादसा हुआ और अमर पाल की मौत हुई। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि अमर पाल खेतीबाड़ी कर 38 हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। उसकी कमाई से घर का खर्च चलता था।