पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने ट्रक की चपेट में आकर मौत होने वाली 51 वर्षीय सुमन सचदेवा के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुल 27,89,127 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। मुआवजा पहले बीमा कंपनी द्वारा अदा किया जाएगा, जो बाद में ट्रक चालक और वाहन मालिक से रकम वसूल सकती है।
मामले में 9 अक्टूबर 2024 को सुमन सचदेवा राधा स्वामी सत्संग भवन से घर लौट रही थीं, तभी सड़क पर खड़े ट्रक ने रिवर्स में चलकर उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर चोटों के कारण उन्हें तुरंत सेक्टर-6 अस्पताल में लाया गया, बाद में निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शी, चिकित्सक और मृतका के नियोक्ता गवाह बने। ट्रक चालक की लापरवाही और गंभीर चोटों को आधार मानते हुए अदालत ने सुमन की मासिक आय, परिवार पर निर्भर सदस्यों की संख्या, आर्थिक निर्भरता, अंतिम संस्कार खर्च और पारिवारिक स्नेह के नुकसान को ध्यान में रखते हुए मुआवजा तय किया।