पंचकूला। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम में वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों (20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है। निगम के जिला प्रबंधक ने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो। व्यक्तिगत ऋण स्कीम के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये का आवेदन कर सकती है ।
उन्होंने बताया कि इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत ( अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25,000 रुपये अनुसूचित जाति ) अनुदान राशि दी जाती है। 10 फीसदी लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्टीयकृत/सहकारी बैकों से करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा नं. 52 तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला से संपर्क सकते हैं।