अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। संपत्ति कर जमा करवाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का लाभ अधिकतर लोगों तक पहुंच सके इसके लिए अब शनिवार और रविवार (30-31 अगस्त) को भी सुविधा केंद्र खुलेंगे। स्कीम के तहत 31 अगस्त तक बिना किसी जुर्माने या ब्याज के बकाया संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।
संपत्ति कर शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है जो उन्हें स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। 1 अप्रैल को ओटीएस स्कीम शुरू की गई थी जिसके तहत अब तक 250 करोड़ से अधिक राजस्व एकत्र किया जा चुका है। जो लोग 31 अगस्त तक संपत्ति कर जमा नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ 1 सितंबर से शहरी स्थानीय निकाय सख्त कार्रवाई शुरू करेंगे।
अभी भी करीब 1.8 लाख व्यावसायिक और 1.1 लाख औद्योगिक संपत्तियों का बकाया बाकी है। बकाया राशि के 580 करोड़ केवल 35,000 मध्यम और बड़ी संपत्ति मालिकों का ही बाकी है।